Vivah Protsahan purskar yojana

Vivah Protsahan purskar yojana : विवाह करने पर सरकार इन दंपत्ति को देगी पूरे 35,000 रूपए,तुरंत करें आवेदन

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Vivah Protsahan purskar yojana : विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से विकलांग लोगों की शादी के अनुदान प्रदान करने के लिए की है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले सभीलोगों को ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। ताकि वे सभी विकलांग दंपति अपना विवाह कर सके इसके लिए उन सभी को इस योजना के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिसके जरिए उन सभी दंपतियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

यदि आप सभी उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो इस योजना का लाभ केवल दिव्यांग सशक्तिकरण करने विभाग के माध्यम से दिव्यांग ज्योति और ज्योतिया के विवाह के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार के माध्यम से ₹35000 की राशि दी जाएगी।

Vivah Protsahan purskar yojana

Vivah Protsahan purskar yojana के जरिए उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले सभी विकलांग दंपति युवक और युवतियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से उन सभी दिव्यांगजन को शादी विवाह का प्रोत्साहन के लिए उनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से उन्हें युवक के दिव्यांग होने की दशा में ₹15000 और युवती को दिव्यांग होने की दशा में ₹20000 दोनों दिव्यांग के दशा होने पर ₹35000 की धनराशि प्रोत्साहन राष्ट्रीय प्रधान की जाएगी। अपने जीवनको बेहतर बना सके यह धन राशि उन दिव्यांग दंपतियों को सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

Vivah Protsahan purskar yojana का उद्देश्य

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों को विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना है। जिसके माध्यम से विकलांग दंपतियो का विवाह करने पर पुरस्कार दिया जाता है। ताकि वे विवाह होने पर दोनों की सहमति पर विवाह होने पर उन लड़का लड़की को कानूनी उम्र के लिए मन होते हैं। तो उन सभी को इस योजना के अंतर्गत ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ

  • युवती के विकलांग पर उन्हें 20000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • दंपति युवक के विकलांग होने पर 15000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना के दोनों दंपतियों विकलांग होने पर ₹35000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का योग्यता

  • उम्मीदवार 40% से विकलांग होने पर लाभ दिया जाएगा।
  • उम्मीदवार उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार दंपति की लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए।
  • विवाह के समय पुरुष की उम्र 21 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • विकलांग दंपत्ति का कोई भी आयकर दाता नहीं हो।

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • खुद का फोटो
  • विकलांगता प्रमाण पत्र
  • विवाह का प्रमाण पत्र

विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

अगर आप सभी लोग विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप सभी उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • इसके बाद नए पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद अपने फार्म में संपूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी।
  • इसके बादअपने सभी दस्तावेजों को अटैच कर अपलोड करना होगा।
  • इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र की कॉपी अपने दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
  • इस माध्यम से आप आसानी से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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